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➡️डॉ. दीपक दुबे को कारण बताओ नोटिस
➡️पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में राशि मागंने का मामला
जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह ठाकुर के द्वारा अवगत कराये गये अनुसार डॉक्टर दीपक दुबे के द्वारा द्वारा सर्प के काटने से मृतक स्व. श्री धनसींग यादव उम्र 70 वर्ष , के पोते श्री रोहित यादव से पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में मृतक के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि 4 लाख रूपये की 10 प्रतिशत राशि की मांग की गई एवं राशि न देने की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे सर्प के काटने से मृत्यु का उल्लेख न कर नार्मल रिपोर्ट थाना में भेजने को कहा गया। राशि न देने के कारण डॉ दुबे के द्वारा मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर्प काटने से मृत्यु होना नहीं लिखा गया और नार्मल मृत्यु की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त संबंध मे संबंधित मृतक के पोते रोहित यादव के द्वारा पुलिस थाना केसली मे डॉक्टर दीपक दुबे के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
डॉक्टर का उक्त कृत्य कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनतापूर्ण सिद्ध होता है। साथ ही उक्त कृत्य से विभाग की छवि आमजन के समक्ष धूमिल हुई है।
कलेक्टर संदीप जी. आर. के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ममता तिमोरी ने इस संबंध में कारण बताओ नोट जारी किया है। नोटिस के अनुसार डॉक्टर दीपक दुबे चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केसली का उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है, डॉ द्वारा उक्त नियमों का पालन न करने के कारण, स्वयं अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं। अतः उक्त संबंध में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाकर एवं 2 वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। तत्संबंध में डॉक्टर दुबे से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जबाब अप्राप्त रहने या समाधानकारक न होने की स्थिति में उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।