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सागर. मध्यप्रदेश अजाक्स के महासम्मेलन दिनांक 12.06.2016 को मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के हितार्थ में अनेक घोषणाएं की गई थी किन्तु आज तक एक भी घोषणा का पालन न होने से इस वर्ग में आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है। इसलिए अजाक्स संघ मजबूर होकर आंदोलन के चौथे चरण में ज्ञापन, धरना, रैली प्रदर्शन के द्वारा आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता है। इसी तारतम्य में अजाक्स भोपाल के प्रांतीय आह्वान पर आज अपने हक एवं अधिकारों तथा संघ की लंबित मांगों के निराकरण हेतु जिला अजाक्स कार्यालय सागर से रैली निकालकर न्यू कलेक्ट्रेट भवन सागर तक मुख्यमंत्री महोदय के नाम नायब तहसीलदार प्रतीक रजक को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि
- मध्यप्रदेश स्पेशल कौंसिल एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज गोरकेला द्वारा बनाये गये नवीन पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जाए।
- बैकलॉक के रिक्त पदों की पूर्ति की जावे।
- आउटसोर्सिग प्रथा बंद करने एवं यदि अपरिहार्य स्थिति में लागू करना आवश्यक हो तो इसमें आरक्षण लागू किया जावे एवं सफाई कामगार के पद से रोस्टर प्रणाली पूर्णतः समाप्त हो या उसे म.प्र. में शिथिल किया जावे। एवं मुख्यमंत्री की घोषणा क्र. 2050 दिनांक 12.06.2016 नियमित नियुक्ति के अलावा संविदा एवं दूसरी तरह की सभी नियुक्तियों पर भी आरक्षण लागू किया जावे।
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय पर दी जावे।
- मध्यप्रदेश के लोकसेवकों के हितों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था शीघ्र लागू की जावे।
- आरक्षण अनुसार पी.एस.सी. पास अतिथि विद्वानों को नियमितीकरण किया जावे।
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कलयाण हेतु विशेष घटक योजनाओं में प्रावधानित बजट की शत प्रतिशत राशि का हितग्राही मूलक मद में ही व्यय किया जावे।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालयों का स्वशासीकरण कर विषयवार एवं कालेजवार एकल पोस्ट समाप्त किया जावे।
- चतुर्थ श्रणी के रिक्त पद नियमित पदस्थापना भरे जाने के संबंध में।
- लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संवैधानिक अनुच्छेद 16 (4) (क एवं ख) की निर्धारित म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियांे/जनजातियों एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 का उल्लंघन कर की गई चयन प्रक्रिया में संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पदों को आरक्षित किया जावे।
- वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 569 भोपाल दिनांक 6 अक्टूबर 2018 एवं इसके आधार पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित म.प्र. राजपत्र असधारण क्रमांक 440 भोपाल दिनांक 2 अगस्त 22 में मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 तथा संशोधित किया जावे।
- अनुसूचित जाति-जनजाति विशेष बैकलॉग भर्ती अभियान के तहत म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उच्च शिक्षा विभाग के महाविद्यालयों में वर्ष 2004 से 2006 के मध्य नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के साथ हो रहे भेदभावों को संज्ञान मंे लेते हुए उचित न्याय दिलाया जाए।
ज्ञापन सौपने वालों में अनिल लारिया संभागीय अध्यक्ष, गजेन्द्र बोहत जिलाध्यक्ष, चन्द्रभान रोहित तहसील अध्यक्ष सागर, आर.के. सुमन, संभागीय महासचिव, रामचरण अहिरवार, समीष अहिरवार, ए.के. कोरी, अशोक डागोर, संतोष बाबा कर्रापुर धाम, महेश अहिरवार, लीलाधर अहिरवार, हरिदास अहिरवार, बलराम खटीक, प्रीतम अहिरवार, एम.एल. चौधरी, वीरेन्द्र करोसिया, प्रदीप अहिरवार, कमलेश डागौर, उमेश खरारे, अनिल कारोसिया, आकाश करोसिया, श्रीमति जयश्री अहिरवार, श्रीमति ममता रोहित, श्रीमति जयंती अहिरवार, गोटीराम अहिरवार, सुखदेव अहिरवार, बलराम अहिरवार, नीरज करोसिया, मूरत अहिरवार, एम.एल. चौधरी, वीरन्द्र महावी, हुकम सिंह अहिरवार, सुरेन्द्र कछवाहा, महेन्द्र राय, ईश्वर अहिरवार, भूपेन्द्र घारू, अशोक कुमार राय, राजेन्द्र सनकत, कमलेश मछंदर, महेन्द्र चौधरी, दिनेश अहिरवार, एस.आर. आठिया, राजेन्द्र अहिरवार, वीरेन्द्र अहिरवार, राकेश लडिया, अशोक नहारिया, सुरेन्द्र चौहान उपस्थित थे।
